Uttar Pradesh Basic Shiksha Parishad के प्राथमिक स्कूलों में 69 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती के कटऑफ अंक विवाद के मामले में अपना फैसला सुना दिया है. इस मामले में कोर्ट ने आदेश दिया है कि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी 65 फीसद और अन्य आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी 60 फीसद अंक पाकर उत्तीर्ण होंगे. न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल व न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार की अध्यक्षता वाली बेंच ने सरकार को तीन माह के भीतर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करने का आदेश दिया है.
भर्ती विज्ञापन में कहा गया था कि अभ्यर्थियों को न्यूनतम कट ऑफ अंक अर्जित करना होगा, हालांकि उस वक्त यह नहीं बताया गया था कि यह कट-ऑफ अंक कितना होगा. शासनादेश में इसका जिक्र नहीं किया गया था. बाद में शासन द्वारा कट-ऑफ अंक की घोषणा की गई जिसके तहत सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 150 में से 97 (65 फीसदी) और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 150 में 90 अंक (60 फीसदी) लाने की बात कही गई. इसी कटऑफ को लेकर परीक्षार्थियों ने हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दायर की थी. जिसकी सुनवाई के बाद 3 मार्च 2020 को फैसला सुरक्षित रख लिया गया था.
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